नाम जुड़वाने एवं संशोधन कराने का अन्तिम मौका
दर्पण टाइम्स ब्यूरो
बुलन्दशहर।सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेन्द्र कौशिक ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 01जनवरी 2020 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से पूर्व 01 से 30 सितम्बर तक मतदाता सत्यापन का कार्य बी0एल0ओ0 के माध्यम से घर-घर किया जा रहा है ,जिन मतदाताओं की आयु 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष अथवा इससे अधिक है और उनका नाम मतदाता सूची में अंकित किये जाने से छूट गया है तो वह प्रारूप-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई है तो वह निर्वाचक नामावली से नाम अपमार्जन (हटवाने) हेतु प्रारूप-7 भरकर संबंधित बी0एल0ओ0 को जमा करायें। किसी भी त्रुटि के लिए प्रारूप-8 भरकर सही करा सकते हैं। अतः सभी से अनुरोध है कि बी0एल0ओ0 को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। बूथ लेविल आफिसर के मांगे जाने पर पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, किसान कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, 10वीं या 12 वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, विद्युत बिल, टेलीफोन बिल एवं पानी का बिल आदि की फोटो प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र पर जाकर अपने नाम की जांच करा लें और किसी भी त्रुटि को सही करायें। कुछ बूथ लेविल अधिकारी अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं ,जिनकी स्थिति संतोषजनक नहीं हैं ,उनके प्रति कार्यवाही की जायेगी। सभी बूथ लेविल अधिकारी कार्य में प्रगति लाना सुनिश्चित करें, कोई भी बूथ लेविल आफिसर ऐसे हैं, जिनके द्वारा मतदाता सूची का शत-प्रतिशत सत्यापन नहीं किया जा रहा है ,उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ,जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।