जनपद में 24नवम्बर तक धारा-144 लागू रहेगी-डीएम


बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने पर प्रतिबन्ध रहेगा
प्रतिबंधित पशुवध करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी



 



दर्पण टाइम्स ब्यूरो
बुलन्दशहर।जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार ने अवगत कराया कि दो अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 7अक्टूबर को महानवमी, 8अक्टूबर को दशहरा, 26अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, 27अक्टूबर को दीपवाली, 28अक्टूबर को गोवर्धन पूजा, 29अक्टूबर को भैयादूज, चित्रगुप्त जयन्ती, 2 नवम्बर को छठ पूजा, 10नवम्बर को ईद-ए-मिलाद, बारावफात, 12 नवम्बर को गुरूनानक जयन्ती, 24नवम्बर को गुरू तेगबहादुर शहीद दिवस मनाया जाना प्रस्तावित है।इसके अतिरिक्त चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा मुख्य परीक्षा 9अक्टूबर तक संचालित होगी।आगामी पर्वो पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में धारा-144 लागू किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि इस दौरान असामाजिक तत्त्वों अथवा उनके एजेन्टों द्वारा जनपद में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने तथा शान्ति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का कुत्सित प्रयास किया जा सकता है,जिसके दृष्टिगत प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत जनपद की सीमाओं के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए आदेश पारित किया गया है।उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी जुलूस, धरना, प्रदर्शन, पंचायत, शिविर अथवा धार्मिक आयोजन आयोजित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति लिये कोई अस्त्र-शस्त्र या आग्नेयास्त्र, लाठी-डण्डा, भाला, बरछी, बन्दूक आदि लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति खुले स्थल पर पशुवध नहीं करेगा, केवल नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थलों पर निर्धारित मानक के अनुसार ही पशुवध किया जायेगा, साथ ही प्रतिबन्धित पशुवध करने वालो के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। कोई व्यक्ति मीट, मांस आदि की बिक्री खुले में नहीं करेगा और न ही सार्वजनिक मार्ग पर खुले में मांस का संचरण करेगा।कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार अफवाहें नहीं फैलायेगा।
उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी वाहन में खुले रूप में कूड़ा कचरा, गोबर, मांस आदि का संचरण किसी भी अवस्था में नहीं करेगा अन्यथा उसके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जायेगी। निर्धारित कूड़ा संग्रह स्थल, कूड़ादान के अलावा इधर-उधर नहीं डालेगा एवं नालियों में गोबर, कचरा, पॉलिथीन प्रवाहित करना स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है।गन्ना बकाया भुगतान, चीनी मिल चलवाने, गन्ना पर्ची की मांग को लेकर कोई किसान संगठन अथवा अन्य किसी संगठन, दल द्वारा बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन किया जाता है तो उसके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जायेगी।इन आदेशों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति धारा-188 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।यह आदेश सम्पूर्ण जनपद 24सितम्बर से 24नवम्बर,2019 तक प्रभावी रहेगा।