जनपद में 24नवम्बर तक धारा144 लागू - जिला मजिस्ट्रेट

बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने पर प्रतिबन्ध



 


 


 


 



दर्पण टाइम्स ब्यूरो
बुलन्दशहर।जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार ने बताया कि 26 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, 27 अक्टूबर को दीपावली, 28 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा, 29 अक्टूबर को भैया दूज, चित्रगुप्त जयन्ती, 2 नवम्बर को छठ पूजा, 10नवम्बर को ईद-ए-मिलाद/बारावफात, 12नवम्बर को गुरूनानक जयन्ती, 24नवम्बर को गुरू तेगबहादुर शहीद दिवस मनाया जाना प्रस्तावित है।आगामी पर्वो पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में धारा-144 लागू किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि इस दौरान असामाजिक तत्त्वों द्वारा जनपद में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने तथा शान्ति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का कुत्सित प्रयास किया जा सकता है ,जिसके दृष्टिगत प्रतिनिर्धानित शक्तियों के अधीन धारा144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर की सीमाओं के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए आदेश पारित किया गया है।जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी जुलूस, धरना, प्रदर्शन, पंचायत, शिविर अथवा धार्मिक आयोजन आयोजित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति लिये कोई अस्त्र-शस्त्र या आग्नेयास्त्र, लाठी-डण्डा, भाला, बरछी, बन्दूक आदि लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति खुले स्थल पर पशुवध नहीं करेगा, केवल नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थलों पर निर्धारित मानक के अनुसार ही पशुवध किया जायेगा, साथ ही प्रतिबन्धित पशुवध करने वालो के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।कोई व्यक्ति मीट, मांस आदि की बिक्री खुले में नहीं करेगा और न ही सार्वजनिक मार्ग पर खुले में मांस का संचरण करेगा।कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार अफवाहें नहीं फैलायेगा।
उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी वाहन में खुले रूप में कूड़ा कचरा, गोबर, मांस आदि का संचरण किसी भी अवस्था में नहीं करेगा अन्यथा उसके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जायेगी। निर्धारित कूड़ा संग्रह स्थल, कूड़ादान के अलावा इधर-उधर नहीं डालेगा एवं नालियों में गोबर, कचरा, पॉलिथीन प्रवाहित करना स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है।गन्ना बकाया भुगतान, चीनी मिल चलवाने, गन्ना पर्ची की मांग को लेकर कोई किसान संगठन अथवा अन्य किसी संगठन, दल द्वारा बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन किया जाता है तो उसके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जायेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति धारा188 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में 24 नवम्बर 2019 तक प्रभावी रहेगा।