रसूलगढ़ हल्का इंचार्ज सहित दो सिपाहियों पर दलित को थर्ड डिग्री देने के आरोप में मुकदमा दर्ज


 


 


 


 



दर्पण टाइम्स ब्यूरो
बुलन्दशहर (पहासू)। गांव रसूलगढ़ निवासी एक दलित को पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक पीटे जाने के आरोप में एसएससी ने गांव रसूलगढ़ हल्का इंचार्ज व दो सिपाहियों पर मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए हैं।
आरोप है कि विगत कुछ दिन पहले पहासू पुलिस द्वारा रसूलगढ़ निवासी मजदूर प्रमोद को उठा लिया, जिसके बाद दो-तीन दिन तक गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखकर थर्ड डिग्री अपनाकर जमकर मारपीट की ,जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई और कमर व पैर में काफी चोट आई। जब उसकी पत्नी थाने पहुँची और पति को पिटते हुए देखा तो उसने विरोध किया,जिस पर उसके साथ भी अभद्रता की गयी।पीडि़ता ने इस बाबत एसएसपी से मुलाकात कर आरोपी पुलिसकर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की।मगर कोई कार्यवाही नहंी की गयी,उसके बाद पीडि़त प्रमोद कुमार ने अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का दरवाजा खटखटाया और थाना पुलिस की अमानवीय हरकतों की शिकायत की।शिकायत का संज्ञान लेते हुए आयोग के अध्यक्ष बृजलाल ने कप्तान को कार्यवाही करने के आदेश दिए है।जिसके आधार पर कप्तान ने पहासू थानाध्यक्ष को उक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर खुर्जा क्षेत्राधिकारी गोपाल सिंह को विवेचना सौंपी है।वहीं पहासू थाना इंचार्ज डीपी सिंह ने बताया कि इलाका प्रभारी दरोगा राजीव कुमार गौड़, आरक्षी शील कुमार और बबलू के खिलाफ संबंधित धाराओं में वाद पंजीकृत कर जांच प्रारम्भ कर दी है।
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