बुलन्दशहर(द.ट.)।न्यायालय द्वारा दुष्कर्म की घटना के आरोपी गौरव को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दिनांक 30/03/2016 को पीडि़ता निवासी ग्राम नंगला बंशी कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा कोतवाली देहात पर सूचना अंकित करायी थी कि गौरव पुत्र यादराम व अजयपाल पुत्र हरस्वरुप निवासीगण ग्राम नंगला बंशी कोतवाली देहात जिला बुलन्दशहर द्वारा आपराधिक षडयन्त्र रच कर घर में घुसकर पीडि़ता की नाबालिग पुत्री(7) को जबरदस्ती उठाकर कमरे में ले जाकर दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना कारित की गयी थी,जिसके सम्बन्ध में कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0-483/2016 अन्तर्गत धारा 376डी, 452, 120बी व 6 पोक्सो एक्ट बनाम गौरव व अजयपाल के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। सनसनीखेज दुसाहसिक घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रुप में लिया गया था तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनांे अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। अपर पुलिस अधीक्षक नगर व अपर पुलिस अधीक्षक अपराध के निर्देशन में उक्त अभियोग में प्रभारी मॉनिटरिंग सैल एसआई तेजपाल सिंह व पैरोकार जितेन्द्र कोतवाली देहात द्वारा न्यायालय में प्रबल, प्रभावी पैरवी की गयी ,जिसके परिणाम स्वरुप न्यायालय एडीजे-3 द्वारा शुक्रवार को अभियुक्त गौरव को आजीवन कारावास की सजा एवं 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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एडीजे-3 ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास एवं 50हजार के अर्थदण्ड की सजा