तीन तलाक के मामलों में एफआईआर होने पर गिरफ्तारी कराने के निर्देश
15 में से अधिकतर मामलों में काउंसलिंग की जरूरत-उपाध्यक्ष
महिला आयोग के वाट्सएप नम्बर 6306511708 पर भी शिकायत दर्ज करायें
बुलन्दशहर (द.ट.)।राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई करते हुए तीन तलाक वाले ऐसे प्रकरण ,जिनमंे प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है,लेकिन अभी तक गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी प्रकट करते हुए तत्काल गिरफ्तारी कराने के निर्देश दिये।
उन्होंने महिलाओं से कहा कि पारिवारिक मामलों में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान न देकर आपसी सामंजस्य के साथ गृहस्थी में रहे, जिससे परिवार में खुशहाली रहे। आज की जनसुनवाई में कुल 15 फरियादियों द्वारा अपनी समस्यायें प्रस्तुत की गई ,जिनमें से अधिकतर मामलों में काउंसलिंग की आवश्यकता बतायी गयी। कई मामलों में उपाध्यक्ष द्वारा स्वयं ही काउंसलिंग करते हुए दोनों पक्षों को सुनकर भविष्य में मिल-जुलकर रहने की सलाह दी।उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य महिला आयोग के वाट्सएप नम्बर 6306511708 पर भी आवेदन/शिकायत दर्ज करायी जा सकती है, जिसके लिए पीडि़ता/फरियादी को एक सादा कागज पर आवेदन लिखकर इस नम्बर पर अपने पहचान पत्र के साथ वाट्सएप करना होगा। इस नम्बर पर प्राप्त जन शिकायतों का 24 से 48 घण्टे के अन्दर कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। इस पर आवेदन करने से यह भी सुविधा रहेगी कि आवेदक को इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा।उपाध्यक्ष ने कहा कि जो व्यक्ति अपने माता-पिता को नहीं रख सकते हैं अथवा उनका भरण पोषण नहीं करते है तो ऐसे मामलों में उनके बच्चे उनकी सम्पत्ति के लिए हकदार नहीं है। उन्हांेने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम जिसका खर्च सरकार वहन करती है ,उसमें निवासित वृद्धजनों की वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन तथा स्वास्थ्य परीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियांे को निर्देश दिये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि स्कूल व कॉलेजों में आयोजित होने वाली गोष्ठी एक बार न करके जब दो-तीन बार की जायेगी तो उसकी महत्ता के संबंध में जानकारी मिलेगी, तभी उसका वास्तविक रिजल्ट आता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि सभी को अपने क्षेत्र में संवेदनशील होकर कार्य करना पड़ेगा।
उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में चयनित किये गये लड़की-लड़के की उम्र के संबंध में सही तरीके से परीक्षण के उपरान्त ही कराये जाने के निर्देश दिये।उन्हांेने कहा कि घर में दबिश के दौरान महिला पुलिसकर्मी होना जरूरी है ,जिससे कोई आरोप-प्रत्यारोप न कर सके।जनसुनवाई के दौरान नगर मजिस्ट्रेट विवेक कुमार मिश्र, पीडी सर्वेश चन्द्र, जेल अधीक्षक ओ0पी0 कटियार, सीएमओ डॉ0 के0एन0 तिवारी, समाज कल्याण अधिकारी नगेन्द्रपाल सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षण आर0के0 तिवारी, कार्यक्रम अधिकारी हरिओम वाजपेयी, सीओ सिटी राघवेन्द्र मिश्रा, एसओ महिला थाना लक्ष्मी, एनजीओ महिला समाख्या की समन्वयक सहित संबंधित विभागांे के अधिकारी उपस्थित रहे।