सेतु निर्माण निगम पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए 10लाख का जुर्माना


 


 


 



बुलन्दशहर (द.ट.)।अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मनोज कुमार सिंघल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय, एनजीटी के निर्देशों व जीआरएपी के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, जिसके अन्तर्गत उ0प्र0 सेतु निगम लिमिटेड परी चौक नोएडा द्वारा गुलावली सैदपुर रोड पर निर्माणाधीन सेतु स्थल पर सेतु निर्माण कार्य से जनित डस्ट के नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था न किये जाने, सूखी मिट्टी व बालू के ढेर जगह-जगह खुले में एकत्रित पाये जाने, सेतु निर्माण मार्ग से डस्ट का उत्सर्जन होना पाये जाने तथा निर्माण मार्ग अनपेड व जल छिड़काव न किये जाने पर बढ़ते वायु प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए 10 लाख रूपये का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।
अपर जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की है कि वायु प्रदूषण स्वच्छ बनाये रखने हेतु पराली, पतैल, घास, पत्ते इत्यादि खेतों में न जलायें, उन्हें एकत्रित कर खाद बनायें। धूंआ उत्पन्न करने वाली कोयला आदि की भट्टी व कूड़ा-कचरा न जलायें। अपने वाहनों में नियंत्रण प्रदूषण जांच कराये व उसका प्रमाण पत्र साथ रखें। वायु मण्डल को स्वच्छ रखने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें।
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