डीएम ने प्रदूषण से संबंधित बैठक की आयोजित


ईख की पत्ती, कृषि अपशिष्ट, हाथ सेंकने को लकड़ी व सूखे घास जलाने पर 11 पर मुकदमा दर्ज, 12लेखपालों व 14 कृषि कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रविष्टि
लापरवाही पर दो राजस्व निरीक्षकों का स्थानांतरण किया
कृषि अपशिष्ट जलाने पर दोषियों पर 52500रूपये का जुर्माना व 30हजार की वसूली की गयी



 


 



बुलन्दशहर (द.ट.)।जनपद में पराली जलाये जाने की घटनाओं के सम्बन्ध में शासन को प्रेषित रिपोर्ट में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि दिनॉक 01-12-2019 से 09-12-2019 तक की अवधि में सेटेलाईट के माध्यम से जनपद में पराली जलाये जाने की 23 घटनाओं व सूचनाओं की मौके पर जॉच की गयी। जॉच के अनुसार इन घटनाओं में से पराली जलाये जाने की न होकर ईख की पत्तियॉ, अन्य कृषि अपशिष्ट एवं एक जगह अलाव जलाने की घटना पायी गयी, जहॉ ग्राम के लोग लकड़ी एवं सूखे घास जलाकर हाथ सेंक रहे थे। इन घटनाओं के सापेक्ष 11एफ0आई0आर0, 12 लेखपालों को प्रतिकूल प्रविष्टि एवं कृषि विभाग के 14 कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है तथा दो राजस्व निरीक्षकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए उन्हें स्थानान्तरित किया गया है। इसके अतिरिक्त 06 उप जिलाधिकारियों एवं उप कृषि निदेशक को पराली, कृषि अपशिष्ट जलने की घटनाओं को रोक पाने में शिथिलता पर कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। उन्होनें बताया कि इस अवधि में घटित घटनाओं में कृषि अपशिष्ट जलाने पर दोषियों पर 52500रूपये की धनराशि आरोपित कर 30हजार रूपयये की वसूली स्थल पर की गयी है।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि जनपद में विकास खण्ड थानों, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, तहसील एवं जिला मुख्यालय पर प्रचार-प्रसार हेतु 15 गुणा 20 के बडे-बडे होर्डिग्स पराली जलाकर प्रदूषण न करने तथा ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों में बैठक आयोजित कर, किसान पाठशाला, 16 विकास खण्डों में कृषि गोष्ठी, 154 न्याय पंचायतों में कृषक गोष्टी आयोजित कर कृषकों को फसल अवशेष प्रबन्धन के सम्बन्ध में जागरूक किया गया है। प्रत्येक नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत व ग्राम पंचायत में डुग्गी पिटवाकर, मुनादी कराकर लाउड स्पीकर से पराली फसल अपशिष्ट एवं कूडा कचरा नहीं जलाये जाने एवं धूल आदि से प्रदूषण आदि न फैलाये जाने के लिए निरन्तर जागरूक किया जा रहा है।
इस सम्बन्ध में 14दिसम्बर,2019 को पुलिस लाईन में राजस्व, पुलिस, कृषि एवं विकास विभाग के अधिकारियों तथा जनपद के ग्राम प्रधानों के साथ आयोजित बैठक मे ंपराली, कृषि अपशिष्ट एवं कूडा कचरा न जलाये जाने के लिए जागरूक करते हुए उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्देशों के अनुसार जनपद में पराली आदि जलाने की एक भी घटना घटित न हो, साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जनपद में पराली, कृषि अपशिष्ट, कूडा कचरा न जलाये जाने हेतु स्थानीय प्रिण्ट, इलैक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जनपदवासियों से प्रदूषण नियंत्रण किये जाने की अपील की जा रही है।
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