न्यायाधीश ने दुष्कर्म की घटना में आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास एवं 50हजार के अर्थदण्ड की सजा



बुलन्दशहर(द.ट.)।न्यायालय द्वारा दुष्कर्म की घटना के आरोपी ललित को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दिनांक 29-12-2016 को वादी निवासी ग्राम नंगलिया टक्कर थाना पहासू, जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना पहासू पर सूचना अंकित करायी थी कि ललित पुत्र सौराज सिंह निवासी ग्राम नंगलिया टक्कर थाना पहासू बुलन्दशहर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री, जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष है, को जबरदस्ती उठाकर ले जाकर दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके सम्बन्ध मे थाना पहासू पर मु0अ0सं0-279/2016 अन्तर्गत धारा 376 व 4 पोक्सो एक्ट बनाम ललित के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। उक्त सनसनीखेज व दुःसाहसिक दुष्कर्म की घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रुप में लिया गया था तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था।एसपी सिटी (नोडल अधिकारी) व एसपी ग्रामीण के निर्देशन में उक्त अभियोग में प्रभारी मॉनिटरिंग सैल एसआई तेजपाल सिंह व पैरोकार कुंवरपाल सिंह थाना पहासू द्वारा न्यायालय में प्रबल व प्रभावी पैरवी की गयी,जिसके परिणाम स्वरुप दिनांक 17-12-2019 को न्यायालय कक्ष-3 द्वारा अभियुक्त ललित को आजीवन कारावास की सजा व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।